बुरी नियत से हाथ पकड़ा
3 वर्ष सजा,जुर्माना
उज्जैन।न्यायालय श्रीमती आरती शुक्ला पाण्डये, षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश उज्जैन, के न्यायालय द्वारा आरोपी दिनेश पिता पूरालाल आंजना, उम्र 28 वर्ष, निवासी थाना अंतर्गत चिमनगंज मंडी जिला उज्जैन को धारा 354-ए भादवि में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 7/8 लैगिंग अपराधों से बालकों का सरक्षंण अधिनियम-2012 में 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 3000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, सभी सजाऐं साथ-साथ चलेंगी
उप-सचांलक डॉ. साकेत व्यास ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि घटना इस प्रकार है कि दिनांक 05.09.2016 को फरियादियां की माँ ने थाना चिमनगंज मंडी उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट कराई कि रात्रि 8ः00 बजे मेरी लड़की घर के बाहर खेल रही थी। तभी आरोपी दिनेश आंजना मेरे घर के बाहर आया व मेरी लड़की को बुरी नियत से हाथ पकड़ लिया। इतने पर वही पास में खडे़ पड़ोसी ने दिनेश की ओर देख कर चिल्लाया, उसने भी चिल्लाचोंट की तो दिनेश भी उसकी लड़की का हाथ छोड़कर भाग गया। फिर फरियादी ने अपने पति को फोन करके घटना की पूरी जानकारी बतायी। पुलिस थाना चिमनगंज मण्डी द्वारा फरियादी की रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक अनुसंधान पश्चात न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री सूरज बछेरिया अति0 जिला लोक अभियोजन अधिकारी उज्जैन द्वारा की गई।