उज्जैन।न्यायालय श्रीमान डी.एस. भिड़े प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़नगर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी बबलेश पिता मांगीलाल, तहसील बड़नगर पुलिस थाना बड़नगर जिला उज्जैन को धारा 354-क भादवि एवं धारा 509 भादवि में 03-03 माह का कारावास एवं कुल 1,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि फरियादिया द्वारा घटना दिनांक 11.07.2017 को थाना बड़नगर पर उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि मैं फल-फ्रूट का ठेला लगाती हूॅ। आरोपी बबलेश पिता मांगीलाल निवासी बडनगर भी फल-फ्रूट का ठेला लगाता है। घटना दिनंाक 10.07.2017 को शाम 07ः00 बजे में ठेले पर आम व केले बेच रही थी तभी एक ग्राहक बबलेश के ठेले पर आम का भाव पूछा तो आरोपी ने पचास रूपये का सवा किलो बताया। मेरे से भी भाव पूछा तो मेने पचास का डेढ किलो बताया। इसी बात को लेकर आरोपी मुझे मॉ-बहन की नंगी-नंगी गालिया देने लगा तथा मेरे द्वारा आरोपी को गाली देने से मना किया तो पेंट की चेन खोलकर अश्लील इशारे किये। फरियादिया की रिपोर्ट पर पुलिस थाना बड़नगर द्वारा आवश्यक अनुसंधान पश्चात आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमती भारती उज्जालिया, ए.डी.पी.ओ. तहसील बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा की गई।यह जानकारी मुकेश कुमार कुन्हारेअभियोजन मीडिय सेल प्रभारी की और से दी गई।