बुरी नियत से हाथ पकड़ने पर 1 वर्ष की सजा


 उज्जैन।न्यायालय विशेेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) डॉ. (श्रीमती) आरती शुक्ला पाण्डेय, षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश उज्जैन, के न्यायालय द्वारा आरोपी अजय पिता मिश्रीलाल, उम्र 22 वर्ष, निवासी थाना क्षेत्र  नरवर जिला उज्जैन को धारा 354 भादिव में आरोपी को 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 451 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 2,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। 
 उप-सचांलक (अभियोजन) डॉ. साकेत व्यास ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि घटना इस प्रकार है, कि पीडिता ने अपने पिता के साथ दिनांक 22.06.2018 को थाना नरवर पर उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक 20.06.2018 को उसके माता
-पिता  गॉव से बाहर गये थे, पीड़िता अपने घर अकेली थी दोपहर करीब 01ः00 बजे  आरोपी उसके घर में घुस आया और पीडिता से बोला कि तुम बहुत खुबसूरत हो और वह उसको चाहता है एवं बुरी नियत से  पीडिता का  हाथ पकडकर उसे अपनी ओर खीचने लगा तो पीडिता उससे हाथ छुडाकर बोली कि वह अपने माता-पिता को यह बात बता देगी, आरोपी बोला कि किसी को यह बात बताई तो उसके पिता एवं भाई को जान से खत्म कर देगा। पीडिता ने डर के कारण यह बात किसी को नहीं बताई। पीडिता के माता-पिता जब घर आये तो पीडिता ने यह बात उनको रात में बताई। पीडिता के पिताजी उसकी पढ़ाई खराब नहीं हो इसलिए रिपोर्ट लिखाना नहीं चाहते थे। लेकिन आरोपी के द्वारा उसके पिताजी को मारने की धमकी देने पर उसकी माता व पिता के साथ रिपोर्ट करने गई। पुलिस थाना नरवर द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। आवश्यक अनुसंधान पश्चात न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया। 
  प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री सूरज बछेरिया, अति0 जिला लोक अभियोजन अधिकारी उज्जैन द्वारा की गई।  


 मुकेश कुमार कुन्हारे   अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी  उज्जैन म0प्र0