हाथ व पैर तोड़ने वाले तीन आरोपीगण को 01-01 वर्ष का कठोर कारावास की सजा

 


 उज्जैन।न्यायालय एम.पी. नामदेव, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, महिदपुर के न्यायालय द्वारा आरोपीगण 01. बनेसिंह पिता बुलेसिंह, उम्र 52 वर्ष, 02. गुमान सिंह पिता पर्वत सिंह उम्र 50 वर्ष,    03. कृपाल सिंह पिता चतरसिंह, उम्र 38 वर्ष, समस्त निवासीगण ग्राम लोटिया जुर्नादा तहसील महिदपुर जिला उज्जैन को धारा 325 भादवि में समस्त आरोपीगण को 01-01 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500-500 रूपये के जुर्माना एवं धारा 323 भादवि में प्रत्येक आरोपीगण को 1000-1000 रूपये के जुर्माना से दंडित किया गया।


 अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि दिनांक 21.06.2015 को फरियादी गुमान सिंह पिता चन्दरसिंह ने थाना झारडा मंे उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरी लकडी की जमीन को बो कर वापिस अपने घर जा रहा था जैसे ही दोपहर 12ः30 बजे ग्राम लोटिया जुर्नादा में आम रास्ते पर पहुॅचा तभी गावं के बने सिंह, कृपाल एवं गुमान पीछे से लठ्ठ लेकर आ गया और फरियादी के साथ मारपीट करने लगे जिससे फरियादी को सिर, हाथ, पैर एवं छाती में लठ्ठ की लगी और जब फरियादी की लड़की बीच-बचाव करने लगी तो आरोपी बनेसिंह ने पीडिता को लठ्ठ की मार दी और तीनो आरोपीगण ने फरियादी को मॉ-बहन की नंगी-नंगी गालिया देने लगा और आरोपीगण जाते-जाते फरियादी को जान से मारने की धमकी भी देने लगे। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना झारडा द्वारा आवश्यक अनुसंधान पश्चात् आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया। 


 प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री देवेंद्र जोशी, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, महिदपुर, जिला उज्जैन द्वारा की गई।