हत्या के आरोपियों को सश्रम कारवास

 


उज्जैन।न्यायालय माननीय एस.के.पी. कुलकर्णी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपीगण 01. नवीन पाटीदार पिता गोपालकृष्ण पाटीदार, उम्र-22 वर्ष 02. अज्जू उर्फ अजय पिता दिनेश यादव उम्र 23 वर्ष निवासी राजीव नगर कॉलोनी जिला उज्जैन को धारा 304 (पार्ट-ए) भादवि 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25 आर्म्स एक्ट में 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 12,000/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।    उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि घटना कि दिनांक 01.03.2017 को फरियादी रिषी गुगले पिता राजू गुगले निवासी बल्लभ नगर उज्जैन ने माधवनगर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि कल दिनंाक 28.02.2017 को रात्रि करीब 09ः20 बजे की बात है। मैं और मेरे चाचा विजय गुगले दोनो खाना खाकर वल्लभ नगर मंे टहल रहे थे, कि तभी मेरे चाचा मुकेश गुगले अपनी बाइक से दुकान से अपने घर की तरफ आ रहे थे कि जैसे ही मेरे चाचा मुकेश बाइक से दिनेश बारोड के मकान के सामने वल्लभनगर पहुचे कि तभी पीछे से दिनेश यादव उर्फ दादू, रवि पाटीदार, नवीन पाटीदार व अज्जू यादव चारों लोग दो अलग-अलग गाडियों पर आये और मेरे चाचा मुकेश को रोक लिया और आरोपी दिनेश यादव व रवि पाटीदार ने मेरे चाचा मुकेश को पकड़ लिया। फिर आरोपी नवीन पाटीदार व अज्जू यादव दोनो ने अपने-अपने चाकू निकालकर जान से मारने की नियत से मेरे चाचा मुकेश को बायंे पैर की जांघ पर बारी-बारी से चाकू मार दिये जिससे मेरे चाचा मुकेश की जांघ में चोंटे लगने से खून निकलने लगा। मेरे चाचा गाड़ी सहित नीचे गिर पडे़ तभी मैं व मेरे छोटे चाचा विजय दोनों बचाने के लिये दौड़े तो उन्ही में से किसी ने हवाई फायर कर दिया और चारों वहॉ से गाडियों पर भाग गये। घटना आस-पास के मोहल्ले वालों ने भी देखी है। फिर मैं व मेरे छोटे चाचा विजय दोनो मुकेश चाचा को उठाकर ईलाज हेतु तुरंत पाटीदार हास्पिटल फ्रींगज ले गये जहॉ से डॉक्टरों ने इलाज हेतू इन्दौर ले जाने को कहा तब में और मेरे चाचा विजय हम दोनों मुकेश चाचा को अन्य परिजनों के साथ में इलाज हेतु राजश्री अपोलो अस्पताल इन्दौर लेकर गये। जहॉ पर डॉक्टरों ने मुकेश चाचा को चेकअप करने के बाद मृत होना बताया। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना माधवनगर द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान पश्चात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। 


प्रकरण की प्रकृति, जघन्य एवं सनसनीखेज होने से उसकी समीक्षा माननीय संचालक महोदय अभियोजन श्री पुरूषोत्तम शर्मा द्वारा की जा रही थी एवं समय-समय पर पैरवीकर्ता को न्योचित एवं विधिक मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा था। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया।नोटः- आरोपी दिनेश यादव घटना समय से ही फरार है तथा आरोपी रवि को न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया है।प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री राजकुमार नेमा, डी.पी.ओ. जिला उज्जैन द्वारा की गई।मुकेश कुमार कुन्हारे  अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी  ज्जैन मध्य प्रदेश