उज्जैन।न्यायालय डॉ. (श्रीमती) आरती शुक्ला पाण्डेय, षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश उज्जैन, के न्यायालय द्वारा आरोपी लवकुश पिता नेहरूलाल पाण्डेय, उम्र 24 वर्ष निवासी चामुण्डा माता मंदिर के पीछे जिला उज्जैन को धारा 354 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
उप-सचांलक डॉ. साकेत व्यास ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि घटना इस प्रकार है, कि फरियादिया ने दिनांक 11.08.2019 को थाना महाकाल में उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि, वह आज दिनांक 11.08.2019 को सुबह 03ः00 बजे वह अपने पति व उसकी लडकी (पीडिता) व लडके के साथ कोटा, राजस्थान से उज्जैन महाकाल दर्शन के लिए आये थे। सुबह करीब 04ः45 बजे की बात हैं, महाकाल मंदिर के महाराज वाड़ा स्कूल के पास स्थित सुलभ कॉम्पलेक्स में वह नहाने के लिए बाथरूम के अंदर गयी थी उसकी बेटी पीडिता बाथरूम के बाहर अकेली खड़ी थी तभी उसे उसकी बेटी (पीडिता) के चिल्लाने की आवाज आयी तो वह बाथरूम से बाहर आयी और देखा कि उसकी बेटी (पीडिता) को एक व्यक्ति बुरी नियत से उसका हाथ पकड़कर उसे खींचकर ले जा रहा था जो कि सफाईकर्मी दिख रहा था, जिसे फरियादी ने उसे आवाज लगाई और चिल्लाई तो वह उसकी बेटी को छोड़कर भाग गया फिर उसने बाहर आकर घटना अपने पति को बतायी। उन दोनों ने सुलभ कॉम्पलेक्स के इंचार्ज के पास गए और उस सफाईकर्मी का हुलिया बताकर नाम पता पूछा जिसने उस व्यक्ति का नाम लवकुश होना बताया। फरियादिया अपने पति व पीडिता को थाने में रिपोर्ट लिखवाने के लिये गई। पुलिस थाना महाकाल द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। आवश्यक अनुसंधान पश्चात न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया।
दण्ड के प्रश्न परः- अभियुक्त के अधिवक्ता ने न्यायालय से निवेदन किया, कि अभियुक्त आद्यतन अपराधी नही हैं। इसलिये उसके प्रति सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाये। अभियोजन अधिकारी द्वारा निवेदन किया कि, अभियुक्त द्वारा एक बालिका के विरूद्ध गंभीर अपराध कारित किया गया है, इसलिये उन्हें अधिकतम दण्ड से दण्डित किया जाये।
न्यायालय की टिप्पणीः- अभियुक्त द्वारा अवयस्क बालिका का हाथ बुरी नीयत से पकड़कर उसे गोद में उठाने का प्रयास कर, उसकी लज्जा भंग की गई है, वर्तमान परिवेश में ऐसे अपराधों के कारण ही सार्वजनिक स्थल पर भी अबोध बालिकाएं सुरक्षित नहीं है।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री सूरज बछेरिया, अति0 जिला लोक अभियोजन अधिकारी उज्जैन द्वारा की गई।