<no title>मोटरसायकिल चोर को 1 वर्ष की कठोर सजा

मोटरसाइकिल चोर को
1 वर्ष की कठोर सजा
उज्जैन। न्यायालय श्रीमति साक्षी कपूर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी रवि पिता नारायण चौहान, उम्र 26 वर्ष, निवासी नरसिंह घाट कॉलोनी, जिला उज्जैन की धारा 403 भा.द.वि. में 01 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। 
 
 अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि घटना दिनांक 26.07.2016 को थाना महाकाल के एस.आई. द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान मुल्लापुरा तरफ से एक काले रंग की मोटरसायकिल तेजगति से आती दिखी जिसे हमराह फोर्स की मदद से रोकने का प्रयास किया तो मोटरसायकिल चालक भागने की कोशिश करने लगा जिस पर इसे हमराह फोर्स की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा। मोटरसायकिल चालक का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम रवि पिता नारायण सिंह उम्र 23 साल निवासी नरसिंह घाट कॉलोनी का होना बताया तथा मोटरसायकिल के दस्तावेज के संबंध में पूछने पर दस्तावेज का नहीं होना बताया तथा मोटरसायकिल मंगलनाथ क्षेत्र से चोरी करना बताया। मोटरसायकिल को स्वतंत्र पंचान के समक्ष जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी से स्वतंत्र साक्षीगण के समक्ष पूछताछ करने पर उसने सिंहस्थ के दौरान सिंहस्थ क्षेत्र से 04 अन्य मोटरसायकिल को चोरी करना बताया तथा संस्कृत कॉलेज के पीछे चारधाम मंदिर के पास छुपाया जाना बताया। आरोपी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उक्त 04 मोटरसायकिल जप्त की गई। जप्तशुदा मोटरसायकिल के वाहन स्वामी के बारे में जानकारी प्राप्त करने पर कोई जानकारी नहीं मिली इस पर थाना महाकाल द्वारा आरोपी के विरूद्ध धारा 403 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया। 
 प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमती कमलेश श्रीवास, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।