उधारी के पैसे मांगने पर फरियादी के साथ मारपीट करने पर 03 आरोपीगण को सजा


 उज्जैन।न्यायालय माननीय सुश्री उर्मिला चौहान महिदपुर के न्यायालय द्वारा आरोपीगण 01. मुकेश पिता अनोखी लाल 02. अन्जुबाई पति मुकेश 03. सद्दाम पिता सलीम समस्त निवासीगण घौंसला थाना राघवी तहसील महिदपुर जिला उज्जैन को धारा 323/34 भादवि में समस्त आरोपीगण को न्यायालय उठने तक का कारावास कुल 750/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।


 अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि दिनांक 18.06.2017 को फरियादी मुकेश पिता जगन्नाथ लोहार निवासी घौंसला ने अपनी पत्नि पर थाना राघवी पर उपस्थित होकर रिपोर्ट कराई कि आज लगभग दिन में 03ः00 बजे मेरी पत्नि सरिता के साथ आरोपी मुकेश पिता अनोखीलाल के घर पर उधारी के रूपये मांगने गया था, बातचीत चल रही थी तभी आरोपी मुकेश पिता अनोखीलाल ने फरियादी को मॉ-बहन की नंगी-नंगी गालिया देने लगा बोला कि तेरे पैसे नही दुंगा, तुझसे जा बने कर लेगा। मेने आरोपी को गाली देने से मना किया तो आरोपी लठ्ठ लेकर आया और मेरे साथ मारपीट की। आरोपी की पत्नि अंजू बाई ने फरियादी का गला पकड लिया था तथा थप्पड मारा तभी मेरी पत्नि सविता बीच-बचाव करने आई तो सद्दाम पिता सलीम ने मेरी पत्नि की चोटी पकड कर धक्का दे दिया। जिससे फरियादी की पत्नि को चोंट लगी। आरोपीगण जाते-जाते बोले की आज तो बच गई आंइदा पैसे मांगने आये तो जान से खत्म कर देगे। फरियादी अपनी पत्नि के साथ थाना राघवी में उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना राघवी द्वारा आवश्यक अनुसंधान पश्चात् आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ श्री देवेंद्र जोशी, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, महिदपुर, जिला उज्जैन द्वारा की गई। 


    मुकेश कुमार कुन्हारे,अभियोजन मीडिया प्रभारी                                 उज्जैन म.प्र.