आरोपियों को अवैध शराब रखने पर एक-एक वर्ष कठोर कारावास की सजा एवं 50,000/- रूपये का जुर्माना
न्यायालय श्रीमती तृप्ति पाण्डेय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपीगण 1. गट्टू उर्फ जसवंत पिता रामलाल, उम्र 25 वर्ष 2. मुकेश पिता नाथूलाल उम्र-20 वर्ष, निवासीगण-गिदवानिया थाना बिरलाग्राम जिला उज्जैन को धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम में 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 50,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन कि घटना अनुसार बताया कि दिनांक 23.05.2014 को आबकारी विभाग खाचरौद को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि दो लड़के ग्राम गिदवानिया में नाथूलाल गुर्जर के खेत के पर बने कुंए के पास अवैध शराब लेकर खडे़ है। मुखबिर की सूचना के आधार पर शाम 05ः30 बजे आबकारी दल खाचरौद वृत द्वारा ग्राम गिदवानिया में नाथूलाल गुर्जर के खेत के पास बने कुंए के पास पहुंचे, जहां पर एक मोटर सायकल पर दो लड़के जिनका नाम मुकेश तथा गुट्टू उर्फ जसवंत को पीछा कर पकड़ा उनकी तलाशी लेने पर उनके कब्जे की बोरियों में भरे कुल 6 गत्ते की पेटिया जिनमें 300 क्वाटर देशी मदिरा तथा 54 गत्ते की पेटिया वाहन के पास में ही जमीन पर रखी हुई मिली कुल 3000 क्वाटर, 540 बल्क लीटर कीमत करीब 1,35,000/- रूपये की शराब मिली, शराब के संबंध में लायसेंस का पूछने पर लायसेंस होना नहीं बताया इस पर आबकारी विभाग द्वारा पंचानों के समक्ष उक्त शराब जप्त की। आरोपियों को गिरफ्तार किया गया तथा उनके विरूद्ध म.प्र. आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) का प्रकरण पंजीबद्ध कर माननीय न्यायालय में पेश किया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण को दंडित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से श्री अमित कुमार छारी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।मुकेश कुमार कुन्हारेअभियोजन मीडिया सेल प्रभारी उज्जैन म.प्र.